7 साल की बच्ची से रेप के दोषी को सजा: पोक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 72 हजार के जुर्माने से किया दंडित


सवाई माधोपुरएक घंटा पहले

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विशेष न्यायालय पॉस्को सवाई माधोपुर।

विशेष न्यायालय पोक्सो सवाई माधोपुर ने सात साल की बच्ची से रेप करने के मामले के दोषी को मंगलवार को 10 साल का कठोर कारावास व 72 हजार रुपए जुर्माना लगाकर दंडित किया है।

पीपी अनिल जैन ने बताया कि रिपोर्ट में पीड़िता के पिता ने 6 अगस्त को पुलिस थाना सूरवाल में अपनी सात साल की बच्ची से रेप करने के मामला दर्ज करवाया था। जिसमें बताया कि 2 अगस्त 2019 को वह किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। उसी दिन उसकी पत्नी व उसकी बेटी खेत पर गई थी। शाम करीब 4 बजे पड़ोस में रहने वाला धनराज उर्फ गोलू पुत्र घनश्याम यादव निवासी सुनारी उनकी बेटी का जबरन हाथ पकड़कर खुद के घर ले गया।

जहां उसने बच्ची के साथ रेप की कोशिश की, लेकिन पीड़िता की मां मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद आरोपी उसकी मां को धक्का देकर वहां से फरार हो गया। इस बारे में पीड़िता की मां ने सारी घटना उसके पिता को बताई। जिसके बाद पिता ने पुलिस थाना सूरवाल में मामला दर्ज करवाया। इसी मामले में मंगलवार विशेष न्यायालय पोस्को सवाई माधोपुर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है।

न्यायाधीश दीपक पांडे ने सात साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी धनराज उर्फ गोलू पुत्र घनश्याम यादव निवासी सुनारी सूरवाल को मंगलवार को न्यायालय पोक्सो ने दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानकर 450 ipc के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और सात हजार रुपए जुर्माना, 452ipc के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना, 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना,11(1)(2)/12पोक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना व 3c सहित 18 पोक्सो एक्ट के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार के जुर्माना से दण्डित किया है।

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